भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है। इसके अनुसार, कोई विधेयक तभी धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें केवल करारोपण, समाप्ति, रियायत, संशोधन या विनियमन से जुड़ी बातें हों या केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने के प्रावधान शामिल हों।
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