भारत के उपराष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेने की तिथि से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद पर रहते हैं। हालांकि, वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है।
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