अनुच्छेद 352(1) के अनुसार, यदि भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 352(3) के तहत, राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिलने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
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