केरल भारत में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्थायी लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-बी के तहत किया जाता है। इसके पास 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी न्यायालय के समान अधिकार होते हैं। यह परिवहन, डाक और तार जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक अनिवार्य पूर्व-मुकदमा तंत्र के रूप में कार्य करता है। दिया गया निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है।
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