भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड (यूनाइटेड किंगडम) के संविधान से ली गई है। इंग्लैंड से अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी लिए गए हैं जैसे संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता आदि।
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