भारत के राष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाने की प्रक्रिया दी गई है। यह राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उन्हें लोकसभा महासचिव सहायता प्रदान करते हैं।
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