Q. क्या भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है?
Answer: हाँ
Notes: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो पावर प्राप्त है, यानी वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह शक्ति देने का उद्देश्य दो मुख्य कारणों से है—(a) संसद द्वारा जल्दबाजी में या अपरिपक्व रूप से बनाए गए कानूनों को रोकना और (b) किसी असंवैधानिक विधेयक को प्रभावी होने से रोकना। भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो अधिकार प्राप्त हैं—संपूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेब वीटो।

This Question is Also Available in:

English
Question Source: 📚यह प्रश्न GKToday के "40000+ सामान्य ज्ञान / सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी- एसएससी और राज्य PCS परीक्षाओं के लिए" ऐप एक्सक्लूसिव कोर्स से लिया गया है, जो GKToday एंड्रॉइड एप्लिकेशन में उपलब्ध है। इस कोर्स में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए 40,000 से अधिक सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों संकलन अध्यायवार रूप से दिया गया है। Download the app here.