हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV, 1856 भी कहा जाता है, 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत पूरे भारत में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था।
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