संघ आयकर लगाता, एकत्र करता और इसकी प्राप्त राशि को अपने और राज्यों के बीच वितरित करता है
अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए गए आयकर की शुद्ध प्राप्त राशि का राज्यों के साथ अनिवार्य रूप से बंटवारा किया जाता है। राज्यों को सौंपी गई यह राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होती। अनुच्छेद 272 के अनुसार, यदि संसद कानून द्वारा प्रावधान करे तो संघ उत्पाद शुल्क को भी साझा कर सकता है।
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