औद्योगिक संपदा की सुरक्षा के लिए पेरिस संधि 20 मार्च 1883 को पेरिस, फ्रांस में हस्ताक्षरित हुई थी। यह शुरुआती बौद्धिक संपदा संधियों में से एक थी। इस संधि ने औद्योगिक संपदा की सुरक्षा के लिए एक संघ की स्थापना की। यह आज भी प्रभावी है और इसके 177 सदस्य देश हैं। संधि के प्रावधान मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में आते हैं:
यह संधि निम्नलिखित पर लागू होती है: पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, यूटिलिटी मॉडल, सेवा चिह्न, व्यापार नाम, भौगोलिक संकेत और अनुचित प्रतिस्पर्धा की रोकथाम। संधि के प्रावधानों में 12 महीने की प्राथमिकता अवधि शामिल है, जो पहली बार किसी देश में आवेदन दाखिल करने की तारीख से शुरू होती है।
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