ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक निकाय द्वारा संचालित होता था। इसके सदस्य कंपनी के शेयरधारकों द्वारा चुने जाते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार, डायरेक्टर्स की संख्या 24 तय की गई थी, जिनमें से हर साल 1/4 सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता था।
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