भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता से समझौता किए बिना सेवाओं और पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों से संबंधित है। हालांकि, 2000 के 82वें संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति के लिए आरक्षण के मामले में किसी भी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट या मूल्यांकन मानकों में छूट देने का प्रावधान किया गया है।
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