किसी अन्य उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है
संविधान के अनुसार, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत नहीं कर सकता, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है। इसका अर्थ है कि वह निचली अदालतों और उसी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है।
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