Q. सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? Answer:
5 वर्ष
Notes: भारत में सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से 5 वर्ष होता है। किसी सहकारी समिति में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं।