Q. संसद सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े विवादों का निर्णय कौन करता है? Answer:
राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग के परामर्श से
Notes: दल-बदल से जुड़ी अयोग्यता का निर्णय लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में सभापति करते हैं। भ्रष्ट आचरण से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं, जो निर्वाचन आयोग के परामर्श से किया जाता है, भले ही विवाद न्यायालय में विचाराधीन हो।