1973 के 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 की गई, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई।
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