भारतीय संविधान का अनुच्छेद 337 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदानों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
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