भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (b) के अनुसार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह, संविधान के अनुच्छेद 173 (b) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 36 (2) के अनुसार विधानसभाओं के उम्मीदवारों के लिए भी यही प्रावधान है।
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