लोकसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, दिवालिया न होना और किसी आपराधिक मामले में दोषी न ठहराया गया होना आवश्यक है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तो यह उसे लोकसभा सदस्य बनने से अयोग्य नहीं बनाता, लेकिन नामांकन पत्र भरते समय इसे चुनाव आयोग के समक्ष स्पष्ट रूप से घोषित करना आवश्यक होता है।
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