भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुलाते हैं, लेकिन दो सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सदनों या किसी एक सदन को स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी दी गई है।
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