दस सदस्य या कुल सदस्यता का दसवां हिस्सा
अनुच्छेद 189(3) जब तक राज्य की विधायिका द्वारा अन्यथा कानून नहीं बनाया जाता, राज्य विधानमंडल के किसी सदन की बैठक के लिए कोरम दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा, जो भी अधिक हो, होगा।
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