भारत में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
राज्यपाल संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषयों पर नियंत्रण रखता है। वह राज्य की नीतियों और मंत्रियों के विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह देती है।
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