भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य की विधान सभा या यदि राज्य में विधान परिषद भी है तो दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यह विधानमंडल के पुनः सत्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है या यदि इस अवधि से पहले विधानसभा इसे अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित कर दे और विधान परिषद भी उसे स्वीकृति दे तो यह समाप्त हो जाता है।
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