उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सौर उद्यमियों को अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण से मुक्त कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा निवेश को प्रोत्साहित करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। 2020 में शुरू की गई इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा खेती के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य हरित ऊर्जा का उत्पादन करना और उत्तराखंड के युवाओं और लौट रहे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट का सौर संयंत्र आवंटित किया जाता है।
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