तेलंगाना विधानसभा ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 42, 1994) को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। यह अधिनियम अंग प्रत्यारोपण को विनियमित करता है और मानव अंगों व ऊतकों के व्यावसायिक लेन-देन को रोकता है। तेलंगाना के पास 1995 का अपना मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (अधिनियम संख्या 24, 1995) था, लेकिन 2011 के संशोधनों के कारण उसने केंद्रीय अधिनियम को अपनाया। 2011 के संशोधनों में ऊतक प्रत्यारोपण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्थापना और उल्लंघनों के लिए कड़े दंड शामिल थे। इस स्वीकृति से तेलंगाना को 2011 के संशोधनों को प्रभावी रूप से लागू करने की अनुमति मिली।
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