संसद द्वारा अधिनियम
अनुच्छेद 280(2)(2) के अनुसार, संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कौन-सी योग्यताएँ आवश्यक होंगी और उनका चयन किस प्रकार किया जाएगा। इसी संदर्भ में संसद ने वित्त आयोग (विविध उपबंध) अधिनियम 1951 पारित किया।
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