संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है यदि उन्हें लगता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न किया जाए तो यह दो महीने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। अब तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है।
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