न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया गया है और वे 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे। वे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) द्वारा निर्देशित होती है, जो भारत के राष्ट्रपति को CJI नियुक्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 126 आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति देता है।
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