भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति देश के सांविधानिक प्रमुख होते हैं, जो ब्रिटिश सम्राट के समान एक औपचारिक पद है। हालांकि ब्रिटिश सम्राट के विपरीत, भारतीय राष्ट्रपति के पास कुछ शेष शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बावजूद, यह भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है, जैसे ब्रिटेन में महारानी की होती थी।
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