अनुसूचियाँ भारत के संविधान में सूचियाँ हैं जो सरकारी नौकरशाही गतिविधियों और नीतियों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से आठ अनुसूचियाँ थीं। पहली संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जबकि 35वें संशोधन {सिक्किम को सहायक राज्य के रूप में} के द्वारा 10वीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई थी। जब सिक्किम भारत का राज्य बन गया, तो 10वीं अनुसूची को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा "दल-बदल विरोधी" कानून के संदर्भ में फिर से जोड़ा गया। ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें पंचायत राज संस्थानों या ग्रामीण स्थानीय सरकार के तहत विषयों की सूची है। बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें नगरपालिकाओं या शहरी स्थानीय सरकार के तहत विषयों की सूची है।
This Question is Also Available in:
English