भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को राष्ट्रपति की इच्छा पर नियुक्त किया जाता है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि उनकी नियुक्ति वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।
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