अंग्रेज़ी या किसी अन्य भाषा में, बशर्ते उसका अंग्रेज़ी अनुवाद संलग्न हो
संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी के उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत दस्तावेज़ तभी स्वीकार किए जाते हैं जब उनके साथ दोनों पक्षों द्वारा सहमत अनुवाद हो या न्यायालय द्वारा नियुक्त अनुवादक द्वारा प्रमाणित सत्य अनुवाद हो या फिर न्यायालय द्वारा नियुक्त या अनुमोदित अनुवादक द्वारा किया गया हो।
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