भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को यह विवेकाधिकार देता है कि वह भारत में किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार कर सकता है। ध्यान दें कि यह एक विवेकाधिकार है और सुप्रीम कोर्ट अपील स्वीकार करने से इनकार भी कर सकता है। हालांकि, यह सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, बशर्ते कि संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया हो या अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कोई नियम बनाए हों।
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