भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके पालन को प्रतिबंधित करता है। यह देश के सभी नागरिकों का मूल अधिकार है, जो जाति, धर्म या जन्मस्थान के भेदभाव के बिना दिया गया है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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