संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया।
This Question is Also Available in:
English