संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। यह अनुच्छेद 15 के उपखंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों को अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान करता है। इसमें अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत उपखंड (6) जोड़ा गया है।
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