भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को अलग-अलग विकास बोर्ड स्थापित करने की विशेष जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ये बोर्ड (i) विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र (ii) सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए बनाए जा सकते हैं।
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