संविधान के अनुसार किसी विधान सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। इसका आकार राज्य की जनसंख्या के अनुसार 60 से 500 के बीच होता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के लिए न्यूनतम संख्या 30 तय की गई है, जबकि मिज़ोरम और नागालैंड के लिए यह क्रमशः 40 और 46 है।
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