भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अनुसार राष्ट्रपति को देश पर किसी भी खतरे की स्थिति में आपातकाल घोषित करने का विशेष अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति तीन प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
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