भारत के राष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र है, लेकिन यह उसी भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 301 के अनुसार संसद सार्वजनिक हित में किसी क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में अकाल पड़ा हो तो संसद सार्वजनिक हित में कुछ भेदभावपूर्ण कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 303 के अनुसार राज्य अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं पर कर लगा सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने राज्य में उत्पादित समान वस्तुओं पर भी उसी प्रकार कर लगाएं। लेकिन यह कौन तय करेगा कि राज्य ऐसा कानून बना सकते हैं या नहीं? यह निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि राजस्थान गुजरात से आयातित किसी वस्तु पर कर लगाना चाहता है तो इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। राष्ट्रपति इस विधेयक का विस्तार से अध्ययन करने के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि यह विधेयक सार्वजनिक हित में है या नहीं।
This Question is Also Available in:
English