भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जिससे वह तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में न हो। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जिनके कारण तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
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