राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत
भारतीय संविधान के भाग-IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत शामिल हैं। ये किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन शासन में इन्हें अपरिहार्य माना जाता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करे ताकि एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके।
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