भारतीय संविधान का 82वां संशोधन (2000) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट या मूल्यांकन मानकों को घटाने का प्रावधान करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों की सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है।
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