86वां संशोधन अधिनियम 2002
अनुच्छेद 45 के विषय में बदलाव कर 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 ए में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। यह संशोधन राज्य को निर्देश देता है कि वह सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करे।
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