डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, की जा सकती है।
सही कथन यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक में डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, की जा सकती है। यह प्रावधान रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत निर्धारित है, जो डिप्टी गवर्नरों की नियुक्ति और कार्यकाल को नियंत्रित करता है। आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर होते हैं और वे मौद्रिक नीति और वित्तीय नियमन सहित बैंक के विभिन्न कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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