भारत की संसद को कानून बनाने और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार व शक्तियों को व्यवस्थित करने का अधिकार है। संसद कानून के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है। संविधान में प्रारंभ में प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1956 में यह संख्या 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 कर दी गई। बाद में न्यायाधीशों की संख्या और बढ़ाई गई। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है।
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