संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उन्हें केवल जटिल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रक्रिया के समान है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक रहता है जब तक उनकी मंत्रिपरिषद को संसद का विश्वास प्राप्त होता है।
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