1. संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण और संचालन करना।
2. चुनाव के लिए सामान्य नियम निर्धारित करना।
3. निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और मतदाता सूची तैयार करना।
4. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना।
5. विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करना।
6. संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से जुड़े संदेहों और विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण नियुक्त करना।
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