6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना
2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 51-ए के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा। इसके अनुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिक जो माता-पिता या अभिभावक है, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
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