अधिसूचित क्षेत्र समिति विधायिका के अधिनियम द्वारा गठित की जाती है
अधिसूचित क्षेत्र समिति विधायिका के अधिनियम द्वारा गठित नहीं होती। यह ऐसा क्षेत्र होता है जो नगरपालिका गठन की सभी शर्तों को पूरा नहीं करता। इसके अध्यक्ष और सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। NAC को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया जा सकता है और इसके लिए किसी अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती।
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